PE Act 8अध्याय II · Unfair Means and Offences
धारा 8 · सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों से संबंधित अपराध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति, जिसमें सेवा प्रदाता से संबद्ध व्यक्ति भी शामिल है, अपराध का दोषी माना जाएगा यदि वह स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं को सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार से अनधिकृत रूप से सहायता करता है।
(2) सेवा प्रदाता या उससे संबद्ध कोई भी व्यक्ति अपराध करने का दोषी माना जाएगा यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध के घटित होने की घटना की सूचना देने में विफल रहता है।
(3) यदि किसी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए अपराध की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध ऐसे सेवा प्रदाता के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है:
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरती थी।
(2) सेवा प्रदाता या उससे संबद्ध कोई भी व्यक्ति अपराध करने का दोषी माना जाएगा यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध के घटित होने की घटना की सूचना देने में विफल रहता है।
(3) यदि किसी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए अपराध की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध ऐसे सेवा प्रदाता के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है:
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरती थी।
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