NIA Act 3अध्याय II · National Investigation Agency
धारा 3 · राष्ट्रीय जांच एजेंसी का संविधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पुलिस अधिनियम, 1861 (5 ऑफ 1861) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी नामक एक विशेष एजेंसी का गठन कर सकती है।
(2) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी भी आदेश के अधीन रहते हुए, एजेंसी के अधिकारियों को पूरे भारत में [ और, किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या संबंधित देश के घरेलू कानून के अधीन रहते हुए, भारत के बाहर] अनुसूचित अपराधों की जांच और ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में वे सभी शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे जो पुलिस अधिकारियों को उसमें किए गए अपराधों की जांच के संबंध में प्राप्त होते हैं।
(3) उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का कोई भी अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी भी आदेश के अधीन रहते हुए, पूरे भारत में उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जहाँ वह उस समय उपस्थित है, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उपर्युक्त आदेशों के अधीन रहते हुए, उसे अपने स्टेशन की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने वाला पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा।
(2) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी भी आदेश के अधीन रहते हुए, एजेंसी के अधिकारियों को पूरे भारत में [ और, किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या संबंधित देश के घरेलू कानून के अधीन रहते हुए, भारत के बाहर] अनुसूचित अपराधों की जांच और ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में वे सभी शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे जो पुलिस अधिकारियों को उसमें किए गए अपराधों की जांच के संबंध में प्राप्त होते हैं।
(3) उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का कोई भी अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी भी आदेश के अधीन रहते हुए, पूरे भारत में उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जहाँ वह उस समय उपस्थित है, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उपर्युक्त आदेशों के अधीन रहते हुए, उसे अपने स्टेशन की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने वाला पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी माना जाएगा।
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