NCTE Act 32अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 32 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ असंगत न होने वाले विनियम बना सकती है, सामान्यतः इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) परिषद की बैठकों का समय और स्थान तथा धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उनमें कार्य संचालन की प्रक्रिया;
(ख) वह तरीका और वे उद्देश्य जिनके लिए परिषद द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों को सह-विकल्पित किया जा सकता है;
(ग) धारा 10 की उपधारा (1) और (2) के अधीन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें एवं नियम;
(घ) निम्नलिखित के संबंध में मानदंड, दिशानिर्देश और मानक--
(i) धारा 12 के खंड (घ) के अधीन शिक्षक के रूप में नियोजित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताएँ;
(ii) धारा 12 के खंड (ई) के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षणों की श्रेणी;
(iii) धारा 12 के खंड (f) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों में नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करना;
(iv) धारा 12 के खंड (जी) में निर्दिष्ट शिक्षक शिक्षा योग्यताओं की ओर ले जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में मानक;
(v) धारा 12 के खंड (h) के अधीन संस्थानों द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क;
(vi) शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएँ, और धारा 12 के खंड (l) के अधीन शिक्षक विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए संस्थानों की पहचान;
1 [(डीडी) धारा 12ए के अधीन शिक्षकों की योग्यताएँ;]
(ई) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का प्रपत्र एवं विधि;
(f) संस्था के उचित संचालन के लिए आवश्यक शर्तें और धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत मान्यता प्रदान करने की शर्तें;
(जी) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुमति हेतु आवेदन करने का प्रपत्र एवं विधि;
(h) किसी नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के उचित संचालन के लिए आवश्यक शर्तें और धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत अनुमति प्रदान करने की शर्तें;
(i) वे कार्य जो परिषद द्वारा धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कार्यकारी समिति को सौंपे जा सकते हैं;
(j) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन कार्यकारी समिति की बैठकों में कार्य संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया और कोरम;
(k) वह तरीका और वे उद्देश्य जिनके लिए कार्यकारी समिति धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन व्यक्तियों को सह-विकल्पित कर सकती है;
(l) धारा 20 की उपधारा (3) के खंड (c) के अधीन व्यक्तियों की संख्या;
(m) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को देय कार्यकाल और भत्ते;
(n) धारा 20 की उपधारा (6) के अधीन क्षेत्रीय समिति द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य;
(ओ) धारा 20 की उपधारा (7) के अधीन क्षेत्रीय समिति के कार्य, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और सदस्यों के बीच आकस्मिक रिक्तियों को भरने का तरीका;
(p) कोई अन्य मामला जिसके संबंध में विनियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है, या किया जा सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) परिषद की बैठकों का समय और स्थान तथा धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उनमें कार्य संचालन की प्रक्रिया;
(ख) वह तरीका और वे उद्देश्य जिनके लिए परिषद द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों को सह-विकल्पित किया जा सकता है;
(ग) धारा 10 की उपधारा (1) और (2) के अधीन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें एवं नियम;
(घ) निम्नलिखित के संबंध में मानदंड, दिशानिर्देश और मानक--
(i) धारा 12 के खंड (घ) के अधीन शिक्षक के रूप में नियोजित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताएँ;
(ii) धारा 12 के खंड (ई) के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षणों की श्रेणी;
(iii) धारा 12 के खंड (f) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों में नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करना;
(iv) धारा 12 के खंड (जी) में निर्दिष्ट शिक्षक शिक्षा योग्यताओं की ओर ले जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में मानक;
(v) धारा 12 के खंड (h) के अधीन संस्थानों द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क;
(vi) शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएँ, और धारा 12 के खंड (l) के अधीन शिक्षक विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए संस्थानों की पहचान;
1 [(डीडी) धारा 12ए के अधीन शिक्षकों की योग्यताएँ;]
(ई) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का प्रपत्र एवं विधि;
(f) संस्था के उचित संचालन के लिए आवश्यक शर्तें और धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत मान्यता प्रदान करने की शर्तें;
(जी) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुमति हेतु आवेदन करने का प्रपत्र एवं विधि;
(h) किसी नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के उचित संचालन के लिए आवश्यक शर्तें और धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत अनुमति प्रदान करने की शर्तें;
(i) वे कार्य जो परिषद द्वारा धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कार्यकारी समिति को सौंपे जा सकते हैं;
(j) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन कार्यकारी समिति की बैठकों में कार्य संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया और कोरम;
(k) वह तरीका और वे उद्देश्य जिनके लिए कार्यकारी समिति धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन व्यक्तियों को सह-विकल्पित कर सकती है;
(l) धारा 20 की उपधारा (3) के खंड (c) के अधीन व्यक्तियों की संख्या;
(m) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को देय कार्यकाल और भत्ते;
(n) धारा 20 की उपधारा (6) के अधीन क्षेत्रीय समिति द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य;
(ओ) धारा 20 की उपधारा (7) के अधीन क्षेत्रीय समिति के कार्य, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और सदस्यों के बीच आकस्मिक रिक्तियों को भरने का तरीका;
(p) कोई अन्य मामला जिसके संबंध में विनियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है, या किया जा सकता है।
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