NCTE Act 30अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 30 · परिषद को निरस्त करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्र सरकार की राय है कि परिषद इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, या लगातार उन कर्तव्यों के पालन में चूक कर रही है, या उसने अपनी शक्ति का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, या उसने जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना धारा 29 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने में विफल रही है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिषद को अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है:
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, केंद्र सरकार परिषद को यह कारण बताने का उचित अवसर देगी कि इसे निरस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए और परिषद के स्पष्टीकरण और आपत्तियों (यदि कोई हो) पर विचार करेगी।
(2) उपधारा (1) के तहत परिषद को निरस्त करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर--
(क) परिषद के सभी सदस्य, भले ही उनका कार्यकाल समाप्त न हुआ हो, पदच्युति की तिथि से अपने पद रिक्त कर देंगे;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिषद द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निष्पादित की जाने वाली सभी शक्तियां और कर्तव्य, परिषद के निरस्त होने की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्देशित करे;
(ग) परिषद में निहित सभी संपत्ति, परिषद के निरस्त होने की अवधि के दौरान, केंद्र सरकार में निहित रहेगी।
(3) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट निरस्तीकरण की अवधि समाप्त होने पर, केंद्र सरकार--
(क) अधिस्थापन की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे; या
(ख) धारा 3 में दिए गए तरीके से परिषद का पुनर्गठन करना।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, केंद्र सरकार परिषद को यह कारण बताने का उचित अवसर देगी कि इसे निरस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए और परिषद के स्पष्टीकरण और आपत्तियों (यदि कोई हो) पर विचार करेगी।
(2) उपधारा (1) के तहत परिषद को निरस्त करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर--
(क) परिषद के सभी सदस्य, भले ही उनका कार्यकाल समाप्त न हुआ हो, पदच्युति की तिथि से अपने पद रिक्त कर देंगे;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिषद द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निष्पादित की जाने वाली सभी शक्तियां और कर्तव्य, परिषद के निरस्त होने की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्देशित करे;
(ग) परिषद में निहित सभी संपत्ति, परिषद के निरस्त होने की अवधि के दौरान, केंद्र सरकार में निहित रहेगी।
(3) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट निरस्तीकरण की अवधि समाप्त होने पर, केंद्र सरकार--
(क) अधिस्थापन की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे; या
(ख) धारा 3 में दिए गए तरीके से परिषद का पुनर्गठन करना।
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