MR Act 96अध्याय XII · Miscellaneous
धारा 96 · मेट्रो रेलवे प्रशासन का प्रतिनिधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मेट्रो रेलवे प्रशासन लिखित आदेश द्वारा अपने किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को किसी दीवानी, आपराधिक या अन्य न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में उसकी ओर से कार्य करने या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के तहत अपनी ओर से अभियोजन चलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 302 में किसी भी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसे अभियोजन चलाने का हकदार होगा।
(2) उपधारा (1) के तहत अपनी ओर से अभियोजन चलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 302 में किसी भी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसे अभियोजन चलाने का हकदार होगा।
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