MR Act 67अध्याय XI · Offences and Penalties
धारा 67 · ट्रेन के संचालन में बाधा डालना, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई व्यक्ति मेट्रो रेलवे पर किसी ट्रेन या रेलगाड़ी को अवरुद्ध करता है, अवरुद्ध करने का कारण बनता है या अवरुद्ध करने का प्रयास करता है, चाहे वह अतिक्रमण करके, धरना देकर, बिना अनुमति के रेलगाड़ी को मेट्रो रेलवे पर रखकर, किसी सिग्नलिंग सिस्टम से छेड़छाड़ करके या उसके कार्य तंत्र में हस्तक्षेप करके हो, या किसी अन्य तरीके से हो, तो उसे मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी भी मेट्रो रेलवे अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है और उसे चार वर्ष तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 4 वर्ष
- जुर्माना
- ₹5,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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