AR Act 4अध्याय II · Constitution of the Force and Conditions of Service of the Members of the Force
धारा 4 · बल का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, निर्दिष्ट क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा उससे संबंधित मामलों में नागरिक अधिकारियों की सहायता करने के लिए संघ का एक सशस्त्र बल होगा जिसे असम राइफल्स कहा जाएगा।
(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बल का पुनर्गठन ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा निर्धारित किया जाए तथा बल के सदस्यों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा निर्धारित किया जाए।
(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बल का पुनर्गठन ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा निर्धारित किया जाए तथा बल के सदस्यों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा निर्धारित किया जाए।
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