AR Act 102अध्याय VIII · Assam Rifles Courts
धारा 102 · आपराधिक न्यायालय और असम राइफल्स न्यायालय के बीच चुनाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब किसी अपराध के संबंध में आपराधिक न्यायालय और असम राइफल्स न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र हो, तो यह महानिदेशक, या महानिरीक्षक, या उप महानिरीक्षक, जिनके अधीन आरोपी व्यक्ति कार्यरत है, या ऐसे अन्य अधिकारी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, के विवेक पर निर्भर करेगा कि कार्यवाही किस न्यायालय के समक्ष शुरू की जाए, और यदि वह अधिकारी यह निर्णय लेता है कि कार्यवाही असम राइफल्स न्यायालय के समक्ष शुरू की जाए, तो आरोपी व्यक्ति को पुलिस बल की हिरासत में रखने का निर्देश देने का भी विवेकाधिकार होगा।
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