The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 11अध्याय II · Admiralty Jurisdiction and Maritime Claims
धारा 11 · गिरफ्तार किए गए पोत के मालिक, किरायेदार, प्रबंधक, संचालक या चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उच्च न्यायालय, किसी पोत की गिरफ्तारी की शर्त के रूप में, या पहले से की गई गिरफ्तारी को जारी रखने की अनुमति देने के लिए, पोत की गिरफ्तारी चाहने वाले या उसकी गिरफ्तारी करवाने वाले दावेदार पर, प्रतिवादी को गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए, जिसके लिए दावेदार उत्तरदायी पाया जाता है, क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी धनराशि या ऐसी सुरक्षा राशि का भुगतान करने का बिना शर्त वचन देने का दायित्व लगा सकता है, जिसकी राशि और शर्तें उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, अर्थात्:—
(क) गिरफ्तारी गलत या अनुचित रही हो; या
(ख) अत्यधिक सुरक्षा की मांग की गई हो और वह प्रदान की गई हो।
(2) जहां उपधारा (1) के अनुसार, सुरक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी समय उच्च न्यायालय में पर्याप्त कारणों से सुरक्षा को कम करने, संशोधित करने या रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है, जैसा कि आवेदन में बताया जा सकता है।
(3) यदि स्वामी या पट्टेदार पोत की गिरफ्तारी के बाद उसे छोड़ देता है, तो उच्च न्यायालय पोत की नीलामी करवाएगा और उससे प्राप्त धनराशि को न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से गिरफ्तारी या परित्याग की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर विनियोजित और निपटाएगा:
बशर्ते कि उच्च न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर पोत की नीलामी की अवधि को तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।
(क) गिरफ्तारी गलत या अनुचित रही हो; या
(ख) अत्यधिक सुरक्षा की मांग की गई हो और वह प्रदान की गई हो।
(2) जहां उपधारा (1) के अनुसार, सुरक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी समय उच्च न्यायालय में पर्याप्त कारणों से सुरक्षा को कम करने, संशोधित करने या रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है, जैसा कि आवेदन में बताया जा सकता है।
(3) यदि स्वामी या पट्टेदार पोत की गिरफ्तारी के बाद उसे छोड़ देता है, तो उच्च न्यायालय पोत की नीलामी करवाएगा और उससे प्राप्त धनराशि को न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से गिरफ्तारी या परित्याग की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर विनियोजित और निपटाएगा:
बशर्ते कि उच्च न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर पोत की नीलामी की अवधि को तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।
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