AT Act 36अध्याय V · Miscellaneous
धारा 36 · नियम बनाने का अधिकार उपयुक्त सरकार के पास है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से सभी या किसी भी मामले के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्:--
(क) वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ जिनका प्रयोग न्यायाधिकरण का अध्यक्ष धारा 12 के अधीन न्यायाधिकरण की 1 *** पीठों पर कर सकता है;
(ख) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन न्यायाधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें; और
(ग) कोई अन्य मामला जो धारा 35 में निर्दिष्ट मामला न हो, जिसके संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा नियम बनाना आवश्यक हो।
(क) वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ जिनका प्रयोग न्यायाधिकरण का अध्यक्ष धारा 12 के अधीन न्यायाधिकरण की 1 *** पीठों पर कर सकता है;
(ख) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन न्यायाधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें; और
(ग) कोई अन्य मामला जो धारा 35 में निर्दिष्ट मामला न हो, जिसके संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा नियम बनाना आवश्यक हो।
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