AT Act 14अध्याय III · Jurisdiction, Powers and Authority of Tribunals
धारा 14 · केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, शक्तियां और अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधानित न होने पर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण नियुक्त दिन से उस दिन से पहले सभी न्यायालयों ( सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी अधिकार, शक्तियां और प्राधिकार का प्रयोग करेगा--
(क) अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद या रक्षा से संबंधित किसी पद या रक्षा सेवाओं में भर्ती, जो किसी भी स्थिति में किसी नागरिक द्वारा भरा जाने वाला पद हो;
(ख) सभी सेवा संबंधी मामले--
(i) किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य; या
(ii) कोई व्यक्ति [जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य न हो या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति न हो] जिसे संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर नियुक्त किया गया हो; या
(iii) कोई नागरिक [जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य न हो या खंड (c) में निर्दिष्ट व्यक्ति न हो] जिसे किसी रक्षा सेवा या रक्षा से संबंधित पद पर नियुक्त किया गया हो,
तथा ऐसे सदस्य, व्यक्ति या नागरिक की सेवा से संबंधित, संघ के मामलों या किसी राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के मामलों से संबंधित, या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम 2 [या समाज] के मामलों से संबंधित;
(ग) संघ के मामलों से संबंधित सभी सेवा मामले, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे खंड (ख) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी सेवा या पद पर नियुक्त किया गया हो, और जिसकी सेवाएं किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या किसी निगम 2 [या समाज] या अन्य निकाय द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के निपटान में रखी गई हों।
3 स्पष्टीकरण .--संदेहों के निवारण हेतु यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा में संघ के संदर्भों को संघ राज्यक्षेत्र के संदर्भों को भी शामिल मानते हुए समझा जाएगा।]
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से उप-धारा (3) के प्रावधानों को भारत के क्षेत्र के भीतर स्थित स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों पर, या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थित प्राधिकरणों पर, और सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों [या समितियों] पर लागू कर सकती है, बशर्ते कि वे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाला स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम [या समिति] न हों।
बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार इस अधिनियम द्वारा परिकल्पित योजना में संक्रमण को सुगम बनाने के उद्देश्य से ऐसा करना उचित समझती है, तो स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों या निगमों 2 [या समितियों] के विभिन्न वर्गों या किसी वर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के संबंध में इस उप-धारा के अंतर्गत अलग-अलग तिथियां निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
(3) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण उस तिथि से, जिस तिथि से इस उपधारा के प्रावधान किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम 4 [या सोसायटी] पर लागू होते हैं, उन सभी क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा जो उस तिथि से ठीक पहले सभी न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय 5 *** को छोड़कर) द्वारा निम्नलिखित के संबंध में प्रयोग किए जाते थे--
(क) स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम 4 [या समाज] के मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर भर्ती, और भर्ती से संबंधित मामले; और
(ख) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम 4 [या समाज] के मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति [उपधारा (क) या खंड (ख ) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा] से संबंधित सभी सेवा मामले और ऐसे मामलों के संबंध में उस व्यक्ति की सेवा से संबंधित।
(क) अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद या रक्षा से संबंधित किसी पद या रक्षा सेवाओं में भर्ती, जो किसी भी स्थिति में किसी नागरिक द्वारा भरा जाने वाला पद हो;
(ख) सभी सेवा संबंधी मामले--
(i) किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य; या
(ii) कोई व्यक्ति [जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य न हो या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति न हो] जिसे संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर नियुक्त किया गया हो; या
(iii) कोई नागरिक [जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य न हो या खंड (c) में निर्दिष्ट व्यक्ति न हो] जिसे किसी रक्षा सेवा या रक्षा से संबंधित पद पर नियुक्त किया गया हो,
तथा ऐसे सदस्य, व्यक्ति या नागरिक की सेवा से संबंधित, संघ के मामलों या किसी राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के मामलों से संबंधित, या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम 2 [या समाज] के मामलों से संबंधित;
(ग) संघ के मामलों से संबंधित सभी सेवा मामले, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे खंड (ख) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी सेवा या पद पर नियुक्त किया गया हो, और जिसकी सेवाएं किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या किसी निगम 2 [या समाज] या अन्य निकाय द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के निपटान में रखी गई हों।
3 स्पष्टीकरण .--संदेहों के निवारण हेतु यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा में संघ के संदर्भों को संघ राज्यक्षेत्र के संदर्भों को भी शामिल मानते हुए समझा जाएगा।]
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से उप-धारा (3) के प्रावधानों को भारत के क्षेत्र के भीतर स्थित स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों पर, या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थित प्राधिकरणों पर, और सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों [या समितियों] पर लागू कर सकती है, बशर्ते कि वे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाला स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम [या समिति] न हों।
बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार इस अधिनियम द्वारा परिकल्पित योजना में संक्रमण को सुगम बनाने के उद्देश्य से ऐसा करना उचित समझती है, तो स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों या निगमों 2 [या समितियों] के विभिन्न वर्गों या किसी वर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के संबंध में इस उप-धारा के अंतर्गत अलग-अलग तिथियां निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
(3) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण उस तिथि से, जिस तिथि से इस उपधारा के प्रावधान किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम 4 [या सोसायटी] पर लागू होते हैं, उन सभी क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा जो उस तिथि से ठीक पहले सभी न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय 5 *** को छोड़कर) द्वारा निम्नलिखित के संबंध में प्रयोग किए जाते थे--
(क) स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम 4 [या समाज] के मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर भर्ती, और भर्ती से संबंधित मामले; और
(ख) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम 4 [या समाज] के मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति [उपधारा (क) या खंड (ख ) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा] से संबंधित सभी सेवा मामले और ऐसे मामलों के संबंध में उस व्यक्ति की सेवा से संबंधित।
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