The Actuaries Act, 2006 54अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 54 · सदस्य आदि लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्राधिकरण, न्यायाधिकरण और बोर्ड के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, सदस्य और अन्य अधिकारी और कर्मचारी तथा अभियोजन निदेशक को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
