PRPD Rules 7अध्याय 0 · Preliminary
धारा 7 · सीमित अभिभावकत्व
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा स्वयं या अन्यथा अधिसूचित कोई भी नामित प्राधिकारी, किसी विकलांग व्यक्ति को उसकी ओर से कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए सीमित संरक्षकता का समर्थन प्रदान करेगा।(2)
जिला न्यायालय या नामित प्राधिकारी विकलांग व्यक्ति के लिए सीमित संरक्षकता प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।(3)
जिला न्यायालय या नामित प्राधिकारी सीमित संरक्षकता प्रदान करने के संबंध में आवेदन प्राप्त होने की तिथि से या ऐसी सीमित संरक्षकता की आवश्यकता के संज्ञान में आने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर निर्णय लेगा: बशर्ते कि सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की सहमति भी ऐसी सीमित संरक्षकता प्रदान करने से पहले प्राप्त की जाएगी।(4)
उप-नियम (1) के तहत नियुक्त सीमित संरक्षकता की वैधता प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे जिला न्यायालय या नामित प्राधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ाया जा सकता है: बशर्ते कि जिला न्यायालय या नामित प्राधिकारी सीमित संरक्षकता की वैधता बढ़ाते समय उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो प्रारंभिक संरक्षकता प्रदान करते समय अपनाई जाती है।(5)
इस प्रकार की सीमित संरक्षकता प्रदान करते समय, न्यायालय या नामित प्राधिकारी निम्नलिखित योग्यता वरीयता के आधार पर सीमित संरक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उपयुक्त व्यक्ति पर विचार करेगा:-(क)
विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या वयस्क संतान।(ख)
निकट का भाई या बहन।(ग)
अन्य रक्त संबंधी या देखभालकर्ता या इलाके के प्रमुख व्यक्ति।(6)
केवल वे व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में परिभाषित किसी संज्ञेय अपराध के लिए पूर्व में दोषी नहीं ठहराया गया हो, नियुक्त किए जाएंगे।(7)
उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त सीमित अभिभावक, विकलांग व्यक्ति की ओर से कोई भी कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने से पहले सभी मामलों में विकलांग व्यक्ति से परामर्श करेगा।(8)
नियुक्त सीमित अभिभावक यह सुनिश्चित करेगा कि विकलांग व्यक्ति की ओर से लिए गए कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय विकलांग व्यक्ति के हित में हों। अध्याय-IV शिक्षाइस धारा पर आपका निजी नोट
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