PRPD Rules 2अध्याय 0 · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
परिभाषाएँ।
(1)
इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -(क)
"अधिनियम" से तात्पर्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 49, 2016) से है;(ख)
"प्रमाणपत्र" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र से है;(ग)
"पंजीकरण प्रमाणपत्र" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र से है;(घ)
"फॉर्म" से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म से है;(ई)
"धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है; और(f)
"राज्य सरकार" से तात्पर्य सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजाब राज्य सरकार से है।(2)
इस अध्याय में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है। अध्याय-II अधिकार और हकइस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
