PRPD Rules 3अध्याय 0 · Preliminary
धारा 3 · राज्य विकलांगता अनुसंधान समिति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
राज्य स्तर पर विकलांगता अनुसंधान समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-(i)
विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पदेन अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा;(ii)
निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब, पदेन सदस्य;(iii)
अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट विकलांगताओं के पाँच समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजीकृत राज्य स्तरीय संगठनों के पाँच प्रतिनिधि, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा - सदस्य:(iv)
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा विभाग, पंजाब-सदस्य सचिव।(2)
अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकता है।(3)
मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, और मनोनीत सदस्य एक और कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के पात्र होंगे।(4)
आधे सदस्य बैठक की कोरम का गठन करेंगे।(5)
गैर-सरकारी सदस्य और विशेष आमंत्रित व्यक्ति राज्य सरकार के समूह 'ए' या समकक्ष अधिकारी को देय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।(6)
राज्य सरकार समिति को ऐसे लिपिकीय एवं अन्य कर्मचारी उपलब्ध करा सकती है जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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