OPSCST Act 5
धारा 5 · स्वतः पता लगाना और संदर्भ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
यदि संभागीय वन अधिकारी के संज्ञान में आता है कि धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 4 में निर्दिष्ट कोई अनुबंध उस उपधारा के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया है या उसके लिए प्रतिफल पर्याप्त रूप से अपर्याप्त है, तो वह स्वयं ही मामला दर्ज कर सकता है और इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार उसका निपटारा कर सकता है।(2)
यदि तहसीलदार से कम रैंक के किसी राजस्व अधिकारी, या किसी ब्लॉक विकास अधिकारी, या उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले रेंज अधिकारी से कम रैंक के किसी वन अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के संज्ञान में आता है कि धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 4 में निर्दिष्ट कोई अनुबंध उस उपधारा के उल्लंघन में किया गया है, या उसके लिए दिया गया प्रतिफल पर्याप्त रूप से अपर्याप्त है, तो वह इस मामले को अधिकार क्षेत्र रखने वाले मंडल वन अधिकारी को मामला दर्ज करने और इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार उसका निपटारा करने के लिए भेज सकता है: बशर्ते कि उपधारा (1) के तहत मामला दर्ज करने वाला मंडल वन अधिकारी या उपधारा (2) के तहत संदर्भ देने वाला अधिकारी, यदि उसकी राय में ऐसी जब्ती आवश्यक है, तो लेन-देन में शामिल लकड़ी को जब्त कर सकता है और उसे मालिक की हिरासत में रख सकता है, और इसके बाद वह जब्त की गई लकड़ी की एक सूची तैयार करेगा और उस सूची पर मालिक के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा, और यदि जब्ती बाद वाले अधिकारी द्वारा की जाती है, तो उक्त सूची को अग्रेषित किया जाएगा। संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मंडल वन अधिकारी को उपर्युक्त संदर्भ सहित सूचित किया जाए।इस धारा पर आपका निजी नोट
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