OPSCST Act 2
धारा 2 · परिभाषाएं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
परिभाषाएँ।
- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -(क)
"मुख्य वन संरक्षक" से तात्पर्य उड़ीसा के मुख्य वन संरक्षक से है;(ख)
"वन संरक्षक" से तात्पर्य संबंधित वन सर्कल के वन संरक्षक से है;(ग)
"ठेकेदार" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पक्ष में किसी निर्दिष्ट वृक्ष के स्वामी ने उस वृक्ष की लकड़ी की बिक्री की है या बिक्री का अनुबंध किया है तथा इसमें उस व्यक्ति के हित प्रतिनिधि और असाइनमेंट प्राप्तकर्ता शामिल हैं;(घ)
"मंडल वन अधिकारी" से तात्पर्य संबंधित वन मंडल के मंडल वन अधिकारी से है;(ई)
"ग्राम पंचायत" से तात्पर्य उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 (उड़ीसा अधिनियम1 ऑफ 1965
) के तहत गठित ग्राम पंचायत से है;(f)
"जोत" से तात्पर्य किसी पृथक किरायेदारी के अधीन भूमि के एक या एक से अधिक भूखंडों से है;(जी)
“निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;(h)
"रेंज अधिकारी" से तात्पर्य वन रेंज के प्रभारी वन अधिकारी से है;(i)
"अनुसूचित जातियाँ" से तात्पर्य समय-समय पर संशोधित संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 में उड़ीसा राज्य के संबंध में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से होगा;(जे)
"अनुसूचित जनजातियाँ" से तात्पर्य समय-समय पर संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में उड़ीसा राज्य के संबंध में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों से होगा;(k)
"निर्दिष्ट वृक्ष" से तात्पर्य अनुसूची में निर्दिष्ट वृक्ष और ऐसे अन्य वृक्ष प्रजातियों से है जिन्हें सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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