MCOS Act 95अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 95 · व्यय की वसूली का आदेश देने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
व्यय की वसूली का आदेश देने का अधिकार।
किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रत्येक पंजीकृत समिति या पंजीकृत समितियों के वर्ग से रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित राशि का एकमुश्त अंशदान करने की मांग कर सकती है। यह अंशदान मेघालय सरकार द्वारा किसी समिति या समितियों के वर्ग के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन तथा ऐसी समिति या समितियों के वर्ग को दी जाने वाली किसी भी सेवा के संबंध में किए गए प्रशासनिक व्यय की भरपाई के लिए होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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