MCOS Act 80अध्याय XIV · Jurisdiction
धारा 80 · अपील या समीक्षा
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(1)
जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से विपरीत प्रावधान न हो, धारा 3 की उपधारा (3) के तहत नियुक्त किसी सरकारी अधिकारी, परिसमापक या गैर-सरकारी सहायक द्वारा इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लिए गए निर्णय के विरुद्ध रजिस्ट्रार के समक्ष अपील की जा सकेगी।(2)
रजिस्ट्रार अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा ऐसे आदेश की सूचना मिलने के दो महीने के भीतर किसी भी समय कर सकता है।(3)
इस अधिनियम या नियमों में दिए गए प्रावधानों के अलावा, रजिस्ट्रार के किसी भी आदेश के विरुद्ध मेघालय सरकार के समक्ष कोई अपील नहीं होगी, सिवाय विधि के प्रश्न के मामले में, और बशर्ते ऐसी अपील ऐसे आदेश की सूचना मिलने के दो महीने के भीतर दायर की जाए।(4)
कोई अपीलीय प्राधिकारी और समीक्षा के मामले में रजिस्ट्रार, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किसी अपील या समीक्षा के लंबित रहने के दौरान कोई स्थगन आदेश पारित कर सकता है, और अपील करने वाले या समीक्षा के लिए याचिका दायर करने वाले किसी भी पक्ष के विरुद्ध लागत का आदेश दे सकता है, यदि ऐसी अपील या समीक्षा याचिका संबंधित प्राधिकारी द्वारा झूठी, परेशान करने वाली या तुच्छ मानी जाती है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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