MPDC Order 3
धारा 3 · मौजूदा परिषद का पुनर्गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- निर्धारित तिथि से,-
(क)
विदर्भ क्षेत्र में मौजूदा बोर्ड का कार्य समाप्त हो जाएगा और नई परिषद का कार्य शुरू हो जाएगा;(ख)
विदर्भ क्षेत्र के सदस्यों को छोड़कर, मौजूदा परिषद को महाकोशल क्षेत्र के लिए पुनर्गठित परिषद माना जाएगा (जिसे इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद कहा जाएगा);(ग)
विदर्भ क्षेत्र के वर्तमान परिषद के सदस्य अपना पद त्याग देंगे और उनके स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य दंत परिषद के सदस्यों के रूप में चुनाव या नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों को नियुक्त करेगी, तथा उक्त परिषद के सदस्यों में से मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः मनोनीत करेगी;(घ)
उप-पैरा (ग) के अधीन मनोनीत सदस्य उस कार्यकाल के शेष समय के लिए पद धारण करेंगे जिसके लिए वे सदस्य चुने गए थे या मनोनीत किए गए थे, जैसा भी मामला हो।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
