MPDC OrderMadhya Pradesh1962
The M.P. Dental Council (Reconstitution) Order, 1962
1962 का अधिनियम संख्या 38
- धाराएँ
- 14
विषय-सूची
- 1संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ
- 2परिभाषाएं
- 3मौजूदा परिषद का पुनर्गठन
- 4Transfer of immovable property of the existing Council
- 5Transfer of movable property of the existing Council
- 6Transfer of cash balances
- 7Recovery of outstanding fees and other dues, etc
- 8Residuary provision
- 9Provisions regarding register
- 10अनुबंध
- 11Legal proceedings
- 12Provisions relating to the employees of the existing Council
- 13Modifications of the Act
- 33Bमध्य प्रदेश राज्य के लिए दंत चिकित्सकों के रजिस्टर के संबंध में प्रावधान। - (1) अंतर-राज्य निगम अधिनियम, 1957 (38 ऑफ 1957) की धारा 4 के तहत जारी मध्य प्रदेश दंत परिषद (पुनर्गठन) आदेश, 1962 के लागू होने की तिथि के बाद यथाशीघ्र, मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद, धारा 31, 32 और 33 में निहित किसी भी बात के बावजूद, दंत चिकित्सकों का एक रजिस्टर तैयार करेगी और उसका रखरखाव करेगी, जिसमें धारा 31 के तहत तैयार और रखरखाव किए गए मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व दंत चिकित्सकों के रजिस्टर में शामिल सभी दंत चिकित्सकों के नाम शामिल होंगे, लेकिन उन दंत चिकित्सकों के नाम शामिल नहीं होंगे जिनका आवासीय पता, जैसा कि उक्त आदेश के प्रारंभ होने की तिथि को उस रजिस्टर में दर्ज है, यह दर्शाता है कि वे आदेश के अनुच्छेद 3(एफ) में परिभाषित विदर्भ क्षेत्र में आते हैं।
