अधिनियम की परिभाषा
में यथापरिभाषित खान अभिप्रेत हैं; (10) “गर्भपात
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
गर्भावस्था के छब्बीसवें सप्ताह के पूर्व या दौरान की किसी कालावधि में सगर्भ गर्भाशय की अंतर्वस्तुओं का निष्कासन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा गर्भपात नहीं आता हैं जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दंडनीय हैं; (11) “बागान”
परिभाषा इस धारा में दी गई है
प्र.हि. अधि. §3 — परिभाषाएTags
- MB Act
