अधिनियम की परिभाषा
अधिनिर्णय
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
धारा 44 में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक अधिकरण या धारा 46 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा किसी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी प्रश्न का अंतरिम या अंतिम अवधारण अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत धारा 42 के अधीन किया गया कोई माध्यस्थम् अधिनिर्णय
परिभाषा इस धारा में दी गई है
औ.सं. संहिता §2 — परिभाषाएँ।इन धाराओं में आता है
- कारखाना अधि. §78अध्याय का लागू होना
- वन्यजीव सं. अधि. §25अर्जन कार्यवाहियां
- द.प्र.सं. §429धारा 429. व्यावृत्ति
- सा.सु. संहिता §161धारा- 161
- प्र.हि. अधि. §27इस अधिनियम से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव
- द.प्र.सं. §357Aधारा 357A. पीड़ित प्रतिकर स्कीम
- सा.सु. संहिता §2(88)धारा- 2.(88)
- सा.सु. संहिता §94धारा- 94
- ई.एस.आई. अधि. §28वे प्रयोजन जिनके लिए निधि में से व्यय किया जा सकेगा
- ई.एस.आई. अधि. §58राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय उपचार का उपबन्ध
- औ.सं. संहिता §106भाग-I. नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से
- सू.प्रौ. अधि. §77प्रतिकर शास्ति या अधिहरण का अन्य दंड में हस्तक्षेप न करना
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