अधिनियम की परिभाषा
अनुसूचित प्राणी-वस्तु
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
किसी अनुसूचित प्राणी से बनाई गई कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी वस्तु या पदार्थ है, जिसमें ऐसे पूरे प्राणी या [उसके किसी भाग का उपयोग किया गया है किन्तु इसके अन्तर्गत मोर का पूंछ वाला पंख, उससे बनी हुई वस्तु या ट्राफी और सर्प विष या उसका व्
परिभाषा इस धारा में दी गई है
वन्यजीव सं. अधि. §49A — परिभाषाएंइन धाराओं में आता है
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- WLP Act
