संविधान (90वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003
अवलोकन
आधिकारिक उद्धरण अधिनियम 90 वर्ष 2003 अधिनियमित प्राधिकरण भारत की संसद प्रकाशित 7 मई 2003 शुरू किया 28 सितंबर 2003 पर जैसा यह इस दस्तावेज़ का 7 मई 2003 का संस्करण है। अनुभाग (कुल / क्रियाशील) 2 / 1
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 332
उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि:-
संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम को संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकता है।
अनुच्छेद 332 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 332 के खंड (6) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
बशर्ते कि असम राज्य की विधान सभा के चुनावों के लिए, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले में शामिल निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के गठन से पहले मौजूद थे, बरकरार रखा जाएगा।
