संविधान (67वाँ संशोधन) अधिनियम, 1990
अवलोकन
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया
- 356
संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) के तहत, उस अनुच्छेद के तहत जारी और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कोई भी उद्घोषणा तीन वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी।
उद्देश्यों और कारणों का कथन
संविधान (छियात्तरवाँ संशोधन) विधेयक, 1990 (विधेयक संख्या 158, 1990) के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे संविधान (साठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1990 के रूप में अधिनियमित किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) के तहत, उस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कोई भी उद्घोषणा तीन वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी। हालांकि, उक्त अनुच्छेद के खंड (5) के तहत, उस अनुच्छेद के खंड (1) के अंतर्गत जारी किसी उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक समय तक लागू रखने के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य के संपूर्ण या किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा के लागू होने और चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित करने से संबंधित दो शर्तें पूरी न हो जाएं कि खंड (1) के अंतर्गत जारी उद्घोषणा को राज्य की विधान सभा के आम चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण जारी रखना आवश्यक है, जैसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है। पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा की तीन वर्ष की अवधि को संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा बढ़ाकर तीन वर्ष और छह माह कर दिया गया था और उस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (5) में भी उपयुक्त संशोधन किया गया था, इस उम्मीद में कि उस राज्य की विधान सभा के चुनाव संभव हो सकेंगे। हालांकि, राज्य में वर्तमान परिस्थितियां अभी भी राज्य विधान सभा के स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनावों की संभावना नहीं दर्शाती हैं। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में संशोधन प्रस्तावित है ताकि पंजाब राज्य के संबंध में उक्त उद्घोषणा की अवधि को कुल चार वर्ष तक बढ़ाया जा सके।
2. इस विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:-
संक्षिप्त नाम
इस अधिनियम को संविधान (67वां संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जा सकता है।
अनुच्छेद 356 का संशोधन
संविधान के अनुच्छेद 356 में, खंड (4) में, तीसरे परंतुक में, "तीन वर्ष और छह महीने" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
