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धारा 152 - लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना
लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखेरने का, या बल्वे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का…
पूरा पढ़ेंदंगा आदि को दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करना या उसके काम में बाधा डालना।
(1) जो कोई भी किसी लोक सेवक पर हमला करता है या उसे बाधा पहुँचाता है, या किसी लोक सेवक पर उसके कर्तव्य निर्वहन में आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जब वह लोक सेवक किसी गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने या दंगा या दंगा दबाने का प्रयास कर रहा हो, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, या पच्चीस हजार…
पूरा पढ़ेंधारा 195 - आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना
आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जो कोई इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि एतद्द्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जो भारत में तत्समय प्रवॄत्त विधि द्वारा मॄत्यु से दंडनीय न हो किन्तु आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के…
पूरा पढ़ेंआजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने के इरादे से झूठे साक्ष्य देना या गढ़ना।
जो कोई भी झूठी गवाही देता है या गढ़ता है, इस इरादे से कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए, जो भारत में वर्तमान में लागू कानून के अनुसार मृत्युदंड योग्य नहीं है, बल्कि आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे उस अपराध के लिए…
पूरा पढ़ेंधारा 195A - किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना
किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या ऐसे किसी व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, यह कारित करने के आशय से कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, कोई क्षति करने की धमकी देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी…
पूरा पढ़ेंकिसी भी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाना।
(1) जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी जान, प्रतिष्ठा या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति की जान या प्रतिष्ठा को, जिसमें उस व्यक्ति का हित हो, इस इरादे से कि वह व्यक्ति झूठी गवाही दे, कोई हानि पहुँचाने की धमकी देता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित…
पूरा पढ़ें- IPC §152BNS §195
धारा 152 - लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना
दंगा आदि को दबाने के दौरान लोक सेवक पर हमला करना या उसके काम में बाधा डालना।
- IPC §195BNS §231
धारा 195 - आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना
आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने के इरादे से झूठे साक्ष्य देना या गढ़ना।
- IPC §195ABNS §232
धारा 195A - किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना
किसी भी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाना।
