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अभियोजन चलाने की अनुमति।
(1) किसी मामले की जांच या सुनवाई करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, निरीक्षक से नीचे के रैंक के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है; लेकिन महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा। बशर्ते…
पूरा पढ़ेंअभियोजन चलाने की अनुमति।
(1) किसी मामले की जांच या सुनवाई करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, निरीक्षक से नीचे के रैंक के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है; लेकिन महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा। बशर्ते…
पूरा पढ़ेंधारा 339. पागल का नातेदार या मित्र की देखरेख में परिदान
339. पागल का नातेदार या मित्र की देखरेख में परिदान (1) जब कभी धारा 330 या धारा 335 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति का कोई नातेदार या मित्र यह चाहता है कि वह उसकी देखरेख और अभिरक्षा में परिदत्त किया जाए, तब राज्य सरकार, ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार के समाधानप्रद प्रतिभूति दिए…
पूरा पढ़ेंमानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को किसी रिश्तेदार या मित्र की देखरेख में सौंपना।
(1) जब भी धारा 369 या धारा 374 के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या मित्र यह चाहता है कि उसे उसकी देखरेख और हिरासत में सौंप दिया जाए, तो राज्य सरकार, ऐसे रिश्तेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा राज्य सरकार को संतोषजनक आश्वासन देने पर, कि सौंपे गए व्यक्ति को--- (क) उचित देखभाल…
पूरा पढ़ें- CRPC §302BNSS §339
अभियोजन चलाने की अनुमति।
- CRPC §339BNSS §378
धारा 339. पागल का नातेदार या मित्र की देखरेख में परिदान
मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को किसी रिश्तेदार या मित्र की देखरेख में सौंपना।
