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डिजिटल अरेस्ट एक ठगी है: वीडियो कॉल पर कोई अफ़सर गिरफ़्तार नहीं करता

पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर ठग घंटों कैमरे पर बैठाए रखते हैं और “जाँच” के नाम पर पैसे माँगते हैं। भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है।

Nirbhay Singh
अपडेटेड 2 मिनट का पठन
ठगी से सावधान

“डिजिटल अरेस्ट” जैसी कोई चीज़ नहीं होती।

असली गिरफ़्तारी आमने-सामने होती है, अधिकारों के साथ। पैसे माँगने वाली वीडियो कॉल अपने आप में अपराध है।

इस पृष्ठ पर · 4 भाग
  1. 0030 सेकंड में
  2. 01डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है
  3. 02चेतावनी के संकेत
  4. 03क्या करें
  5. 04कौन-सा कानून लागू होता है

30 सेकंड में

  • कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ़्तार नहीं करती। गिरफ़्तारी BNSS के तहत आमने-सामने होती है।
  • “जाँच” या “वेरिफ़िकेशन” के नाम पर पैसे माँगना ही ठगी है।
  • पैसा चला गया? तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

कॉल अक्सर एक पार्सल से शुरू होती है। आपके नाम का कोई कूरियर ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या नकदी के साथ पकड़ा गया है, और कॉल किसी “पुलिस अधिकारी” या “सीबीआई अफ़सर” को ट्रांसफ़र होती है जो वर्दी में वीडियो पर दिखता है और पीछे थाने जैसा सेट होता है।

आपसे कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं: कैमरा बंद नहीं करना, कमरे से बाहर नहीं जाना और परिवार को कुछ नहीं बताना। घंटों बाद माँग आती है: जाँच पूरी होने तक अपनी बचत एक “सत्यापन खाते” में भेज दीजिए।

डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है

भारत में गिरफ़्तारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत होने वाली एक भौतिक कार्रवाई है, और उसके साथ अधिकार जुड़े हैं: आपको कारण बताए जाने चाहिए, किसी रिश्तेदार को सूचना दी जानी चाहिए और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ़्तार नहीं करती, और कोई भी एजेंसी “सत्यापन” के लिए पैसे नहीं माँगती।

चेतावनी के संकेत

  • व्हाट्सएप या स्काइप वीडियो पर कोई “अफ़सर” गिरफ़्तारी की बात करे।
  • कॉल न काटने, परिवार को न बताने और वकील से बात न करने को कहा जाए।
  • गिरफ़्तारी वारंट या नोटिस व्हाट्सएप पर तस्वीर के रूप में भेजा जाए।
  • जाँच के नाम पर पैसे ट्रांसफ़र करने की कोई भी माँग।

क्या करें

  1. फ़ोन काट दें। यही सही और सुरक्षित कदम है।
  2. अगर पैसा जा चुका है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
  3. कार्ड पर छपे नंबर पर अपने बैंक को कॉल करें और लेन-देन विवादित कराकर खाता फ़्रीज़ करने को कहें।
  4. कॉल लॉग, स्क्रीनशॉट और जो खाता नंबर दिए गए, वे सँभालकर रखें।

कौन-सा कानून लागू होता है

अधिकारी बनकर पैसे लेना प्रतिरूपण द्वारा छल (BNS धारा 319) और उद्दापन (BNS धारा 308) है। फ़ोन या कंप्यूटर के ज़रिए ऐसा करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D के तहत भी अपराध है।

इस लेख में कानून

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Nirbhay Singh

साइबरसेतु संपादकीय टीम

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