UA Act 3
धारा 3 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, और इसके अंतर्गत बनाए गए सभी कानूनों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "अकादमिक परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद से है;
(ख) "शैक्षणिक कर्मचारी" से तात्पर्य कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियों से है जिन्हें विधानों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी के रूप में नामित किया गया है;
(ग) "नियुक्त दिवस" से तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि से है;
(घ) "केंद्र" से तात्पर्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय संस्थान की ऐसी इकाई से है जो शिक्षण, परामर्श और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करती है;
(ई) "कुलपति" से तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;
(f) "घटक महाविद्यालय" से तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय से है जिसे विधानों द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया हो;
(जी) "घटक संस्थान" से तात्पर्य ऐसे संस्थान से है जिसे विधानों द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया हो;
(h) "न्यायालय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के न्यायालय से है;
(i) "विभाग" से तात्पर्य संकाय के विभाग से है;
(j) "निदेशक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय संस्थान या घटक संस्थान के प्रमुख से है;
(k) "कर्मचारी" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;
(एल) "कार्यकारी परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से है;
(m) "संकाय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
(n) "वित्त अधिकारी" से तात्पर्य धारा 18 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से है;
(ओ) "अध्यादेश" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्यादेशों से है;
(पी) 'प्रिंसिपल' से तात्पर्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय या घटक महाविद्यालय के प्रमुख से है;
(q) "प्रो-वाइस-चांसलर" से तात्पर्य धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस-चांसलर से है;
(आर) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य धारा 17 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है;
(एस) "विनियम" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विनियमों से है;
(टी) "विधान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विधानों से है;
(u) "शिक्षक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त प्रोफेसरों, रीडरों और व्याख्याताओं से है;
(v) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्थापित एवं निगमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है;
(w) "विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय या संस्थान में शिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान करने के लिए नियुक्त शिक्षक से है;
(x) "विश्वविद्यालय महाविद्यालय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में संकाय के रूप में शामिल महाविद्यालय या संस्था से है;
(y) "विश्वविद्यालय संस्थान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित संस्थान से है;
(ज़) "विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा किसी महाविद्यालय या संस्थान में शिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान करने के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षक से है, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हैं; और
(za) "कुलपति" से तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है।
(क) "अकादमिक परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद से है;
(ख) "शैक्षणिक कर्मचारी" से तात्पर्य कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियों से है जिन्हें विधानों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी के रूप में नामित किया गया है;
(ग) "नियुक्त दिवस" से तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि से है;
(घ) "केंद्र" से तात्पर्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय संस्थान की ऐसी इकाई से है जो शिक्षण, परामर्श और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करती है;
(ई) "कुलपति" से तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;
(f) "घटक महाविद्यालय" से तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय से है जिसे विधानों द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया हो;
(जी) "घटक संस्थान" से तात्पर्य ऐसे संस्थान से है जिसे विधानों द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया हो;
(h) "न्यायालय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के न्यायालय से है;
(i) "विभाग" से तात्पर्य संकाय के विभाग से है;
(j) "निदेशक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय संस्थान या घटक संस्थान के प्रमुख से है;
(k) "कर्मचारी" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;
(एल) "कार्यकारी परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से है;
(m) "संकाय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
(n) "वित्त अधिकारी" से तात्पर्य धारा 18 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से है;
(ओ) "अध्यादेश" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्यादेशों से है;
(पी) 'प्रिंसिपल' से तात्पर्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय या घटक महाविद्यालय के प्रमुख से है;
(q) "प्रो-वाइस-चांसलर" से तात्पर्य धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस-चांसलर से है;
(आर) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य धारा 17 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है;
(एस) "विनियम" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विनियमों से है;
(टी) "विधान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विधानों से है;
(u) "शिक्षक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त प्रोफेसरों, रीडरों और व्याख्याताओं से है;
(v) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्थापित एवं निगमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है;
(w) "विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय या संस्थान में शिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान करने के लिए नियुक्त शिक्षक से है;
(x) "विश्वविद्यालय महाविद्यालय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में संकाय के रूप में शामिल महाविद्यालय या संस्था से है;
(y) "विश्वविद्यालय संस्थान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित संस्थान से है;
(ज़) "विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा किसी महाविद्यालय या संस्थान में शिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान करने के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षक से है, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हैं; और
(za) "कुलपति" से तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है।
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