UA Actकेंद्रीय कानून2005
The University of Allahabad Act, 2005
An Act to declare the University of Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith or incidental thereto.
इस अधिनियम की हमारी प्रति में कुछ अध्याय अधूरे हैं — स्रोत से कुछ धाराएँ नहीं आईं। जो धारा यहाँ न मिले, उसके लिए सरकारी पाठ (इंडिया कोड या राज्य का राजपत्र) देखें।
2005 का अधिनियम संख्या 26 · Ministry of Education
- धाराएँ
- 20
विषय-सूची
- 1संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।
- 2इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया।
- 3परिभाषाएँ।
- 4इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना।
- 5इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव।
- 6विश्वविद्यालय के उद्देश्य।
- 7विश्वविद्यालय की शक्तियां।
- 8क्षेत्राधिकार।
- 9यह विश्वविद्यालय लिंग, वर्ग या धर्म के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है।
- 10आगंतुक।
- 11मुख्य रेक्टर।
- 12विश्वविद्यालय के अधिकारी।
- 13कुलाधिपति।
- 14कुलपति।
- 15प्रो-वाइस-चांसलर।
- 16संकायों के डीन।
- 17पंजीयक।
- 18वित्त अधिकारी।
- 19अन्य अधिकारी।
- 20विश्वविद्यालय के अधिकारी।
