TP Act 7अध्याय III · Recognition of Identity of Transgender Persons
धारा 7 · लिंग परिवर्तन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, यदि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति पुरुष या महिला के रूप में लिंग परिवर्तन के लिए शल्य चिकित्सा करवाता है, तो वह व्यक्ति, उस चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ, जिसमें उस व्यक्ति ने शल्य चिकित्सा करवाई है, जिला मजिस्ट्रेट को संशोधित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है, ऐसे प्रपत्र और तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्राप्त होने पर, और ऐसे प्रमाण पत्र की सत्यता से संतुष्ट होने पर, लिंग परिवर्तन दर्शाने वाला प्रमाण पत्र ऐसे प्रपत्र और तरीके से तथा ऐसे समय के भीतर जारी करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) जिस व्यक्ति को धारा 6 के तहत पहचान प्रमाण पत्र या उपधारा (2) के तहत संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह जन्म प्रमाण पत्र और ऐसे व्यक्ति की पहचान से संबंधित अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेजों में प्रथम नाम बदलने का हकदार होगा:
बशर्ते कि लिंग में ऐसा परिवर्तन और उपधारा (2) के तहत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने से इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(2) जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्राप्त होने पर, और ऐसे प्रमाण पत्र की सत्यता से संतुष्ट होने पर, लिंग परिवर्तन दर्शाने वाला प्रमाण पत्र ऐसे प्रपत्र और तरीके से तथा ऐसे समय के भीतर जारी करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) जिस व्यक्ति को धारा 6 के तहत पहचान प्रमाण पत्र या उपधारा (2) के तहत संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह जन्म प्रमाण पत्र और ऐसे व्यक्ति की पहचान से संबंधित अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेजों में प्रथम नाम बदलने का हकदार होगा:
बशर्ते कि लिंग में ऐसा परिवर्तन और उपधारा (2) के तहत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने से इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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