TP Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "उपयुक्त सरकार" से तात्पर्य है,--
(i) केंद्र सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी प्रतिष्ठान के संबंध में, केंद्र सरकार;
(ii) किसी राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी प्रतिष्ठान या किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में, राज्य सरकार;
(ख) "संस्थान" से तात्पर्य है--
(i) कोई निकाय या प्राधिकरण जो किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, या कोई प्राधिकरण या निकाय जो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण या सहायता से संचालित हो, या कोई सरकारी कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 में परिभाषित है, और इसमें सरकार का कोई विभाग शामिल है; या
(ii) कोई कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्तियों का संघ या निकाय, फर्म, सहकारी या अन्य समाज, संघ, ट्रस्ट, एजेंसी, संस्था;
(ग) "परिवार" से तात्पर्य रक्त संबंध, विवाह संबंध या विधि के अनुसार किए गए गोद लेने से संबंधित लोगों के समूह से है;
(घ) "समावेशी शिक्षा" से तात्पर्य शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिसमें ट्रांसजेंडर छात्र अन्य छात्रों के साथ भेदभाव, उपेक्षा, उत्पीड़न या धमकी के भय के बिना एक साथ सीखते हैं और शिक्षण एवं अधिगम प्रणाली को ऐसे छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है;
(ई) "संस्था" से तात्पर्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वागत, देखभाल, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी अन्य सेवा के लिए सार्वजनिक या निजी संस्था से है;
(f) "स्थानीय प्राधिकरण" से तात्पर्य नगर निगम या नगरपालिका या पंचायत या किसी अन्य स्थानीय निकाय से है जो नगरपालिका सेवाओं या बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने के लिए, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में किसी भी कानून के तहत गठित किया गया हो;
(जी) "राष्ट्रीय परिषद" से तात्पर्य धारा 16 के अधीन स्थापित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद से है;
(h) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(i) "अंतरलिंगी भिन्नताओं वाला व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो जन्म के समय अपने प्राथमिक यौन लक्षणों, बाह्य जननांगों, गुणसूत्रों या हार्मोनों में पुरुष या महिला शरीर के सामान्य मानक से भिन्नता प्रदर्शित करता है;
(j) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है; और
(k) "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय उसे दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है और इसमें ट्रांस-पुरुष या ट्रांस-महिला (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग परिवर्तन सर्जरी या हार्मोन थेरेपी या लेजर थेरेपी या ऐसी अन्य थेरेपी करवाई हो या नहीं), इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, जेंडरक्वीर और किन्नर , हिजरा , अरावनी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं।
(क) "उपयुक्त सरकार" से तात्पर्य है,--
(i) केंद्र सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी प्रतिष्ठान के संबंध में, केंद्र सरकार;
(ii) किसी राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी प्रतिष्ठान या किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में, राज्य सरकार;
(ख) "संस्थान" से तात्पर्य है--
(i) कोई निकाय या प्राधिकरण जो किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, या कोई प्राधिकरण या निकाय जो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण या सहायता से संचालित हो, या कोई सरकारी कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 में परिभाषित है, और इसमें सरकार का कोई विभाग शामिल है; या
(ii) कोई कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्तियों का संघ या निकाय, फर्म, सहकारी या अन्य समाज, संघ, ट्रस्ट, एजेंसी, संस्था;
(ग) "परिवार" से तात्पर्य रक्त संबंध, विवाह संबंध या विधि के अनुसार किए गए गोद लेने से संबंधित लोगों के समूह से है;
(घ) "समावेशी शिक्षा" से तात्पर्य शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिसमें ट्रांसजेंडर छात्र अन्य छात्रों के साथ भेदभाव, उपेक्षा, उत्पीड़न या धमकी के भय के बिना एक साथ सीखते हैं और शिक्षण एवं अधिगम प्रणाली को ऐसे छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है;
(ई) "संस्था" से तात्पर्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वागत, देखभाल, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी अन्य सेवा के लिए सार्वजनिक या निजी संस्था से है;
(f) "स्थानीय प्राधिकरण" से तात्पर्य नगर निगम या नगरपालिका या पंचायत या किसी अन्य स्थानीय निकाय से है जो नगरपालिका सेवाओं या बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने के लिए, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में किसी भी कानून के तहत गठित किया गया हो;
(जी) "राष्ट्रीय परिषद" से तात्पर्य धारा 16 के अधीन स्थापित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद से है;
(h) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(i) "अंतरलिंगी भिन्नताओं वाला व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो जन्म के समय अपने प्राथमिक यौन लक्षणों, बाह्य जननांगों, गुणसूत्रों या हार्मोनों में पुरुष या महिला शरीर के सामान्य मानक से भिन्नता प्रदर्शित करता है;
(j) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है; और
(k) "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय उसे दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है और इसमें ट्रांस-पुरुष या ट्रांस-महिला (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग परिवर्तन सर्जरी या हार्मोन थेरेपी या लेजर थेरेपी या ऐसी अन्य थेरेपी करवाई हो या नहीं), इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, जेंडरक्वीर और किन्नर , हिजरा , अरावनी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं।
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