TRAI Act 35अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 35 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:
(क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
1 [(अ) धारा 5 की उपधारा (6ए) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को देय भत्ते;]
(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य;
(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन की गई जांच करने की प्रक्रिया;
2 [(ca) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;]
(घ) लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों की वह श्रेणी जिन्हें धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत बनाए रखना आवश्यक है;
2 [(da) धारा 14ए की उपधारा (3) के तहत प्रपत्र, उसके सत्यापन का तरीका और शुल्क;
(डीबी) धारा 14ई के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(डीसी) धारा 14एच की उपधारा (3) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
(डी) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (आई) के अधीन निर्धारित की जाने वाली सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति;]
(ई) वह अवधि जिसके भीतर धारा 15 की उपधारा (1) के तहत आवेदन किया जाना है;
(f) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के खातों का रखरखाव किस प्रकार किया जाएगा;
(जी) धारा 24 की उपधारा (1) और (2) के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट और विवरण प्रस्तुत करने का समय और प्रारूप तथा तरीका;
(h) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:
(क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
1 [(अ) धारा 5 की उपधारा (6ए) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को देय भत्ते;]
(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य;
(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन की गई जांच करने की प्रक्रिया;
2 [(ca) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;]
(घ) लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों की वह श्रेणी जिन्हें धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत बनाए रखना आवश्यक है;
2 [(da) धारा 14ए की उपधारा (3) के तहत प्रपत्र, उसके सत्यापन का तरीका और शुल्क;
(डीबी) धारा 14ई के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(डीसी) धारा 14एच की उपधारा (3) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
(डी) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (आई) के अधीन निर्धारित की जाने वाली सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति;]
(ई) वह अवधि जिसके भीतर धारा 15 की उपधारा (1) के तहत आवेदन किया जाना है;
(f) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के खातों का रखरखाव किस प्रकार किया जाएगा;
(जी) धारा 24 की उपधारा (1) और (2) के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट और विवरण प्रस्तुत करने का समय और प्रारूप तथा तरीका;
(h) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है।
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