TRAI Act 14Bअध्याय IV · Appellate Tribunal
धारा 14B · अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [14B. अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना। -- (1) अपीलीय न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जाएगी।
(2) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा।
(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,--
(क) अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जा सकता है;
(ख) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा एक या दो सदस्यों के साथ एक पीठ का गठन किया जा सकता है, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे;
(ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठें सामान्यतः नई दिल्ली में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर बैठेंगी जिन्हें केंद्र सरकार, अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श करके अधिसूचित करे;
(घ) केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी जिनके संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है।
(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष ऐसे न्यायाधिकरण के किसी सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है।
(5) यदि किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी भी चरण में अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य को यह प्रतीत हो कि मामला या विषय इस प्रकार का है कि इसकी सुनवाई दो सदस्यों वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए, तो अध्यक्ष उस मामले या विषय को ऐसी पीठ को स्थानांतरित कर सकता है जिसे अध्यक्ष उचित समझे।]
(2) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा।
(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,--
(क) अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जा सकता है;
(ख) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा एक या दो सदस्यों के साथ एक पीठ का गठन किया जा सकता है, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे;
(ग) अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठें सामान्यतः नई दिल्ली में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर बैठेंगी जिन्हें केंद्र सरकार, अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श करके अधिसूचित करे;
(घ) केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी जिनके संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है।
(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष ऐसे न्यायाधिकरण के किसी सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है।
(5) यदि किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी भी चरण में अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य को यह प्रतीत हो कि मामला या विषय इस प्रकार का है कि इसकी सुनवाई दो सदस्यों वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए, तो अध्यक्ष उस मामले या विषय को ऐसी पीठ को स्थानांतरित कर सकता है जिसे अध्यक्ष उचित समझे।]
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