PCICDA Act 43अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 43 · राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन संगरोध शिविर के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले परमिट का प्रपत्र;
(ख) किसी चेक पोस्ट या क्वारंटाइन कैंप में किसी पशु के निरीक्षण का तरीका और उसे हिरासत में रखने की अवधि, अनिवार्य टीकाकरण और पशुओं की मार्किंग के लिए, और धारा 15 की उपधारा (2) के तहत प्रवेश परमिट जारी करने का प्रपत्र और तरीका;
(ग) कोई अन्य मामला जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाया जाना है या बनाया जा सकता है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन संगरोध शिविर के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले परमिट का प्रपत्र;
(ख) किसी चेक पोस्ट या क्वारंटाइन कैंप में किसी पशु के निरीक्षण का तरीका और उसे हिरासत में रखने की अवधि, अनिवार्य टीकाकरण और पशुओं की मार्किंग के लिए, और धारा 15 की उपधारा (2) के तहत प्रवेश परमिट जारी करने का प्रपत्र और तरीका;
(ग) कोई अन्य मामला जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाया जाना है या बनाया जा सकता है।
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