The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 4अध्याय II · The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability
धारा 4 · अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, बोर्ड की बैठक आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा 1 ***:
बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।
2 [(1ए) केंद्र सरकार अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले शुरू करेगी।]
(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जा सकती हैं।
(3) बोर्ड में आकस्मिक रिक्ति धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार भरी जाएगी और नियुक्त व्यक्ति केवल उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, वह पद धारण करता:
3. [बशर्ते कि केंद्र सरकार, अध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति होने की स्थिति में, लिखित आदेश द्वारा उपयुक्त स्तर के किसी अधिकारी को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दे सकती है, जब तक कि ऐसी रिक्ति भर न जाए।]
(4) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने से पहले, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
(5) बोर्ड का कोई भी सदस्य उस अवधि के दौरान ट्रस्ट का लाभार्थी नहीं होगा जिस अवधि में वह सदस्य पद पर बना रहता है।
(6) बोर्ड तीन महीने में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और बैठक में कामकाज के संचालन में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(7) यदि अध्यक्ष किसी कारणवश बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित कोई भी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(8) बोर्ड की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।
2 [(1ए) केंद्र सरकार अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले शुरू करेगी।]
(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जा सकती हैं।
(3) बोर्ड में आकस्मिक रिक्ति धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार भरी जाएगी और नियुक्त व्यक्ति केवल उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, वह पद धारण करता:
3. [बशर्ते कि केंद्र सरकार, अध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति होने की स्थिति में, लिखित आदेश द्वारा उपयुक्त स्तर के किसी अधिकारी को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दे सकती है, जब तक कि ऐसी रिक्ति भर न जाए।]
(4) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने से पहले, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
(5) बोर्ड का कोई भी सदस्य उस अवधि के दौरान ट्रस्ट का लाभार्थी नहीं होगा जिस अवधि में वह सदस्य पद पर बना रहता है।
(6) बोर्ड तीन महीने में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और बैठक में कामकाज के संचालन में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(7) यदि अध्यक्ष किसी कारणवश बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित कोई भी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(8) बोर्ड की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
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