The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 29अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 29 · बोर्ड को निरस्त करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्र सरकार को किसी पंजीकृत संगठन की शिकायत पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण हो कि बोर्ड अपने ऊपर सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या लगातार पालन में चूक कर रहा है, तो केंद्र सरकार बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछ सकती है कि उसे क्यों भंग नहीं किया जाना चाहिए:
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड को भंग करने का कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि बोर्ड को लिखित रूप में यह बताने का उचित अवसर प्रदान करते हुए नोटिस न दिया गया हो कि उसे भंग क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
(2) केंद्र सरकार लिखित में कारण दर्ज करने के बाद और राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बोर्ड को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए निरस्त कर सकती है:
बशर्ते कि अधिक्रमण की अवधि समाप्त होने पर, केंद्र सरकार धारा 3 के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है।
(3) उपधारा (2) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर,--
(क) बोर्ड के सभी सदस्य, भले ही उनका कार्यकाल पदच्युति की तिथि तक समाप्त न हुआ हो, ऐसे सदस्यों के रूप में अपना पद खाली कर देंगे;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ट्रस्ट द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निष्पादित किए जाने वाले सभी अधिकार और कर्तव्य, अधिस्थापन की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्देशित करे।
(4) उपधारा (2) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट निरस्तीकरण की अवधि समाप्त होने पर, केंद्र सरकार—
(क) निरस्तीकरण की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, ताकि निरस्तीकरण की कुल अवधि छह महीने से अधिक न हो; या
(ख) धारा 3 में दिए गए तरीके से बोर्ड का पुनर्गठन करना।
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड को भंग करने का कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि बोर्ड को लिखित रूप में यह बताने का उचित अवसर प्रदान करते हुए नोटिस न दिया गया हो कि उसे भंग क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
(2) केंद्र सरकार लिखित में कारण दर्ज करने के बाद और राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बोर्ड को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए निरस्त कर सकती है:
बशर्ते कि अधिक्रमण की अवधि समाप्त होने पर, केंद्र सरकार धारा 3 के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है।
(3) उपधारा (2) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर,--
(क) बोर्ड के सभी सदस्य, भले ही उनका कार्यकाल पदच्युति की तिथि तक समाप्त न हुआ हो, ऐसे सदस्यों के रूप में अपना पद खाली कर देंगे;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ट्रस्ट द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निष्पादित किए जाने वाले सभी अधिकार और कर्तव्य, अधिस्थापन की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्देशित करे।
(4) उपधारा (2) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट निरस्तीकरण की अवधि समाप्त होने पर, केंद्र सरकार—
(क) निरस्तीकरण की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, ताकि निरस्तीकरण की कुल अवधि छह महीने से अधिक न हो; या
(ख) धारा 3 में दिए गए तरीके से बोर्ड का पुनर्गठन करना।
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