NCW Act 8अध्याय II · The National Commission for Women
धारा 8 · आयोग की समितियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) आयोग समय-समय पर आयोग द्वारा उठाए जाने वाले विशेष मुद्दों से निपटने के लिए ऐसी समितियों की नियुक्ति कर सकता है।
(2) आयोग को उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को सह-विकल्पित करने का अधिकार होगा, जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, जैसा वह उचित समझे, और इस प्रकार सह-विकल्पित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।
(3) इस प्रकार सह-चयनित व्यक्ति समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) आयोग को उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को सह-विकल्पित करने का अधिकार होगा, जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, जैसा वह उचित समझे, और इस प्रकार सह-विकल्पित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।
(3) इस प्रकार सह-चयनित व्यक्ति समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
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