NCTD Act 2
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “निवासी” से तात्पर्य किसी पंजीकृत विक्रय विलेख या नवीनतम पावर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय समझौता, वसीयत, कब्ज़ा पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति पर भौतिक कब्ज़ा रखने वाले व्यक्ति से है, जिसमें अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के संबंध में प्रतिफल के भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी शामिल हैं, और इसमें उनके कानूनी वारिस शामिल हैं, लेकिन इसमें किरायेदार, लाइसेंसधारी या अनुमेय उपयोगकर्ता शामिल नहीं हैं;
(ख) “अवैध बस्ती” से तात्पर्य ऐसी बस्ती या विकास से है जिसमें सन्निहित क्षेत्र शामिल है, जहाँ लेआउट योजना या भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या एसओ 683(ई), दिनांक 24 मार्च, 2008 के अनुसरण में ऐसी बस्ती के नियमितीकरण के लिए चिन्हित किया गया है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्रकाशित हुई थी।
(क) “निवासी” से तात्पर्य किसी पंजीकृत विक्रय विलेख या नवीनतम पावर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय समझौता, वसीयत, कब्ज़ा पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति पर भौतिक कब्ज़ा रखने वाले व्यक्ति से है, जिसमें अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के संबंध में प्रतिफल के भुगतान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी शामिल हैं, और इसमें उनके कानूनी वारिस शामिल हैं, लेकिन इसमें किरायेदार, लाइसेंसधारी या अनुमेय उपयोगकर्ता शामिल नहीं हैं;
(ख) “अवैध बस्ती” से तात्पर्य ऐसी बस्ती या विकास से है जिसमें सन्निहित क्षेत्र शामिल है, जहाँ लेआउट योजना या भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या एसओ 683(ई), दिनांक 24 मार्च, 2008 के अनुसरण में ऐसी बस्ती के नियमितीकरण के लिए चिन्हित किया गया है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्रकाशित हुई थी।
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