BD Act 11अध्याय III · National Biodiversity Authority
धारा 11 · सदस्यों को हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है, जिसके बारे में उसकी राय में—
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाना; या
(घ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक हो; या
(ई) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाना; या
(घ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक हो; या
(ई) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
