ART Act 5अध्याय II · A. the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board
धारा 5 · राष्ट्रीय बोर्ड की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राष्ट्रीय बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा, अर्थात्:—
(क) सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना;
(ख) अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना तथा केंद्र सरकार को उसमें उपयुक्त परिवर्तन की सिफारिश करना;
(ग) क्लीनिकों और बैंकों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता निर्धारित करना, क्लीनिकों और बैंकों द्वारा नियोजित किए जाने वाले भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला और निदान उपकरण और विशेषज्ञ जनशक्ति के न्यूनतम मानक निर्धारित करना;
(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित विभिन्न निकायों के प्रदर्शन की निगरानी करना तथा उनके प्रभावी प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाना;
(ई) राष्ट्रीय रजिस्ट्री के कामकाज की निगरानी करना और राज्य बोर्डों के साथ संपर्क स्थापित करना;
(f) इस अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करना; और
(जी) ऐसी अन्य शक्तियां एवं कार्य, जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
(क) सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना;
(ख) अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना तथा केंद्र सरकार को उसमें उपयुक्त परिवर्तन की सिफारिश करना;
(ग) क्लीनिकों और बैंकों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता निर्धारित करना, क्लीनिकों और बैंकों द्वारा नियोजित किए जाने वाले भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला और निदान उपकरण और विशेषज्ञ जनशक्ति के न्यूनतम मानक निर्धारित करना;
(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित विभिन्न निकायों के प्रदर्शन की निगरानी करना तथा उनके प्रभावी प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाना;
(ई) राष्ट्रीय रजिस्ट्री के कामकाज की निगरानी करना और राज्य बोर्डों के साथ संपर्क स्थापित करना;
(f) इस अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करना; और
(जी) ऐसी अन्य शक्तियां एवं कार्य, जैसा कि निर्धारित किया जा सके।
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