ACAA Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "क्षेत्र" से तात्पर्य अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र (जिसमें सभी भवन, संरचनाएं या अन्य संपत्तियां शामिल हैं) से है;
(ख) "अधिकृत व्यक्ति" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या किसी न्यासी के न्यासियों से है जिसे केंद्र सरकार द्वारा धारा 7 के अंतर्गत अधिकृत किया गया हो;
(ग) "दावा आयुक्त" से तात्पर्य धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त दावा आयुक्त से है;
(घ) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है।
(क) "क्षेत्र" से तात्पर्य अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र (जिसमें सभी भवन, संरचनाएं या अन्य संपत्तियां शामिल हैं) से है;
(ख) "अधिकृत व्यक्ति" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या किसी न्यासी के न्यासियों से है जिसे केंद्र सरकार द्वारा धारा 7 के अंतर्गत अधिकृत किया गया हो;
(ग) "दावा आयुक्त" से तात्पर्य धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त दावा आयुक्त से है;
(घ) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है।
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