PMWPSC Rules 11
धारा 11 · बच्चों या रिश्तेदारों को पक्षकार बनाने की प्रक्रिया
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
विपक्षी पक्ष द्वारा धारा 5 की उपधारा (5) के परंतुक के तहत आवेदक के किसी अन्य बच्चे या रिश्तेदार को पक्षकार बनाने हेतु दिया गया आवेदन पहली सुनवाई की तारीख को दाखिल किया जाएगा और नियम 5 के अनुसार ऐसे बच्चे या रिश्तेदार को इसकी सूचना जारी की जाएगी। बशर्ते कि पहली सुनवाई के बाद ऐसा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि विपक्षी पक्ष बाद के चरण में इसे दाखिल करने का पर्याप्त कारण न बताए।(2)
उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदन पर, यदि न्यायाधिकरण पक्षकारों को सुनने के बाद आवेदन की तर्कसंगतता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है, तो वह ऐसे अन्य बच्चे या रिश्तेदार को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि उसे पक्षकार के रूप में क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए, और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसे पक्षकार बनाने या न बनाने के संबंध में आदेश पारित करेगा।(3)
यदि न्यायाधिकरण उप-नियम (2) के अधीन पक्षकार बनाने का आदेश पारित करता है, तो वह नियम 5 के अनुसार प्रपत्र 'सी' में ऐसे पक्षकार को नोटिस जारी करवाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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