PSEB Regulations 16
धारा 16 · [बचत। [बोर्ड मद संख्या 5(2) दिनांक 12.7.94 द्वारा संशोधित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- इन विनियमों में विशेष रूप से प्रदान न की गई किसी भी बात के लिए, पंजाब सिविल सेवा नियम, ग्रेच्युटी संबंधी नियम, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।] नोट:- कृपया इन विनियमों के परिशिष्ट 'ए' को भी देखें। परिशिष्ट विनियम संख्या 14 में संदर्भित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड नामांकन प्रपत्र मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु की स्थिति में, बोर्ड द्वारा स्वीकृत ग्रेच्युटी की राशि नीचे उल्लिखित व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने दर्शाए गए तरीके से वितरित की जाएगी। मेरी मृत्यु के समय नाबालिग नामांकित व्यक्ति को देय राशि उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसका नाम कॉलम 5 में है।
यहां अविवाहित या विधुर का उल्लेख करें । कर्मचारी के हस्ताक्षर
नोट :- विनियम 4 में परिभाषित परिवार वाले कर्मचारी को इस घोषणा पत्र में अपनी ग्रेच्युटी की राशि या उसके किसी भी भाग को अपने परिवार के बाहर किसी को देने की अनुमति नहीं है। अनुलग्नक 'ए' पंजाब सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या 1/15/89-1 एफपी. III/8078 दिनांक 31 अगस्त 89 से उद्धरण, जिसे बोर्ड ने मद संख्या दिनांक 28.12.89 के तहत अपनाया था। वेतन और औसत वेतन 2.2 औसत पारिश्रमिक का निर्धारण सेवा के अंतिम दस महीनों के दौरान प्राप्त पारिश्रमिक (जैसा कि ऊपर पैरा 2.1 में परिभाषित किया गया है) के आधार पर किया जाएगा। 2.3 संशोधित वेतनमानों पर आने की तिथि से 10 महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के औसत वेतनमान की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी:-
सेवा ग्रेच्युटी और पेंशन। 4.2 सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, मृत्यु ग्रेच्युटी निम्नलिखित दरों पर देय होगी:
| नामांकित व्यक्ति का नाम और पता | कर्मचारी के साथ संबंध | क्या वह वयस्क है या नाबालिग, यदि नाबालिग है, तो उसकी आयु बताएँ | राशि या हिस्सा | नाबालिग की ओर से भुगतान किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्ति का लिंग और पितृत्व | टिप्पणी |
| संख्या 1। | गवाह संख्या 2। | पदनाम |
| । हस्ताक्षर ................... | हस्ताक्षर ................... | कर्मचारी का पता ............... |
| व्यवसाय ................ | व्यवसाय ................ | स्टेशन .............. |
| पता ..................... | पता ...................... | दिनांक ............... |
2.1
विभिन्न सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु लाभों की गणना के प्रयोजनों के लिए 'पारिश्रमिक' शब्द में पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-I, भाग-I के नियम 2.44(a)(i) में परिभाषित मूल वेतन, विशेष वेतन, जिसमें एनपीए (गैर-अभ्यास भत्ता), व्यक्तिगत वेतन और महंगाई भत्ता (जब भी महंगाई भत्ता को महंगाई भत्ता माना जाता है) शामिल है, जो सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कर रहा था।| (i) उस अवधि के लिए जिसके दौरान पूर्व-संशोधित वेतनमानों में वेतन प्राप्त किया जाता है। | मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो), विशेष वेतन (एनपीए सहित), साथ ही वास्तविक महंगाई भत्ता (डीए), असंशोधित वेतनमानों में सीपीआई 608 तक स्वीकार्य तदर्थ महंगाई भत्ता और ऐसे मूल वेतन के लिए उपयुक्त आयकर (अंतरिम राहत) (यदि कोई हो), जो 1.1.1986 से स्वीकृत हो, और |
| (ii) उस अवधि के लिए जिसके दौरान संशोधित वेतनमानों में वेतन प्राप्त किया जाता है। | मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो), और संशोधित वेतनमान में एनपीए सहित विशेष वेतन। |
3.1
जहां अर्हक सेवा अवधि दस वर्ष (20 अर्धवार्षिक) से कम है, वहां सेवा ग्रेच्युटी की गणना प्रत्येक पूर्ण छह माह की सेवा अवधि के लिए आधे माह के वेतन की एकसमान दर से की जाएगी। सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी4.1
सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये कर दी गई है। इससे संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।| सेवा अवधि | ग्रेच्युटी की दर |
| (i) एक वर्ष से कम: | वेतन का 2 गुना | ।
| (ii) एक वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम: | वेतन का 6 गुना। |
| (iii) 5 वर्ष या अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम: | वेतन का 12 गुना। |
| (iv) 20 वर्ष और उससे अधिक: | प्रत्येक पूर्ण छह माह की अर्हक सेवा अवधि के लिए वेतन का आधा, वेतन के अधिकतम 33 गुना के अधीन, बशर्ते कि मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि किसी भी स्थिति में एक लाख रुपये से अधिक न हो। |
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