PSEB Regulations 14
धारा 14 · नामांकन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति के बाद किसी भी समय परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र में नामांकन करेगा, जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को इन विनियमों के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा; बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय कर्मचारी का परिवार हो, तो नामांकन उसके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं होगा।(2)
यदि कोई कर्मचारी उप-विनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है, तो वह नामांकन में प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को देय राशि या हिस्सा इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा कि वह ग्रेच्युटी की पूरी राशि को कवर कर सके।(3)
कोई कर्मचारी नामांकन में यह प्रावधान कर सकता है:-(क)
किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्ति के संबंध में, यदि वह कर्मचारी से पहले मर जाता है, तो उस नामांकित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार नामांकन में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों को प्राप्त हो जाएगा; बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय कर्मचारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हों, तो निर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा;(ख)
उसमें निर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने की स्थिति में नामांकन अमान्य हो जाएगा।(4)
नामांकन करते समय यदि किसी कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो उप-नियम (3) के तहत नामांकन में किया गया प्रावधान, या नामांकन करते समय यदि कर्मचारी के परिवार में केवल एक सदस्य है, तो बाद में परिवार बनने या परिवार में एक अतिरिक्त सदस्य के जुड़ने की स्थिति में अमान्य हो जाएगा।(5)
कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्द करने की प्रत्येक सूचना सचिव को भेजी जाएगी और जहाँ तक वह वैध है, वह सचिव द्वारा प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी होगी।(6)
यदि अधिकारी स्वयं सचिव है तो वह अपना नामांकन या निरस्तीकरण की सूचना अध्यक्ष को देगा।(7)
कोई कर्मचारी किसी भी समय लिखित सूचना भेजकर नामांकन रद्द या संशोधित कर सकता है; बशर्ते कि वह ऐसी सूचना के साथ इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में एक नया नामांकन भेजेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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