CMCAS Rules 12
धारा 12 · पट्टा विलेख का निष्पादन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
25 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, पट्टेदार आवंटन की तिथि से छह महीने के भीतर या एस्टेट अधिकारी द्वारा उचित और पर्याप्त कारणों से अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर एस्टेट अधिकारी द्वारा निर्देशित तरीके से प्रपत्र 'बी' में पट्टा विलेख निष्पादित करेगा।(2)
यदि पट्टेदार इस नियम के उप-नियम (1) के अनुसार पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहता है, तो संपदा अधिकारी पट्टा रद्द कर सकता है और देय प्रीमियम की कुल राशि के 10 प्रतिशत तक की राशि जब्त कर सकता है: बशर्ते कि इस नियम के उप-नियम (2) के तहत कार्रवाई करने से पहले, संपदा अधिकारी पट्टेदार को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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