CMCAS Rules 11
धारा 11 · किराया और भुगतान न करने के परिणाम
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- साइट के प्रीमियम के अतिरिक्त, पट्टेदार को निम्नलिखित किराया भी देना होगा -
(i)
वार्षिक किराया प्रीमियम का 2½ प्रतिशत होगा।(ii)
किराया एस्टेट अधिकारी की किसी भी मांग के बिना नियत तिथि पर वार्षिक रूप से देय होगा।(iii)
बशर्ते कि एस्टेट अधिकारी अच्छे और पर्याप्त कारणों से, देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक बकाया राशि पर अतिरिक्त 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने पर, कुल मिलाकर किराए के भुगतान का समय छह महीने तक बढ़ा सकता है।(iv)
यदि किराया विस्तारित तिथि तक अदा नहीं किया जाता है, तो पट्टेदार देय राशि के 100 प्रतिशत से अधिक का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे पंजाब की राजधानी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 8 में निर्धारित तरीके से लगाया और वसूल किया जा सकता है, जैसा कि अधिनियम संख्या 17, 1973 द्वारा संशोधित किया गया है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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