OHRC Act 7
धारा 7 · वे परिस्थितियाँ जिनके तहत किसी किरायेदार को बेदखल किया जा सकता है
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
जो मकान मालिक अपने किरायेदार को बेदखल करना चाहता है, उसे इस संबंध में निर्देश के लिए नियंत्रक को आवेदन करना होगा।(2)
यदि नियंत्रक, किरायेदार को आवेदन के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद संतुष्ट हो जाता है -(i)
कि किरायेदार ने मकान मालिक के साथ किरायेदारी समझौते में निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर या ऐसे किसी समझौते के अभाव में उस महीने के अंतिम दिन तक, जिसके लिए किराया देय है, मकान के संबंध में देय किराया नहीं चुकाया है या भुगतान करने की पेशकश नहीं की है; या(ii)
कि किरायेदार ने मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना-(क)
पट्टे के तहत अपने अधिकार को हस्तांतरित कर दिया हो या पूरे मकान या उसके किसी भाग को उप-पट्टे पर दे दिया हो (यदि पट्टा उसे ऐसा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता हो); या(ख)
मकान का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया हो जिसके लिए उसे किराए पर दिया गया था; या(iii)
कि किरायेदार ने ऐसे नुकसानदेह कृत्य किए हैं जिनसे मकान के मूल्य या उपयोगिता में काफी कमी आने की संभावना है; या(iv)
कि किरायेदार ने मकान मालिक के स्वामित्व को नकार दिया है या स्थायी किरायेदारी के अधिकार का दावा किया है और ऐसा इनकार या दावा सद्भावनापूर्ण नहीं है।(3)
जब उपधारा (2) के खंड (i) में निर्दिष्ट आधारों पर किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो किरायेदार को ऐसी भुगतान तिथि तक अपने द्वारा स्वीकार किए गए बकाया किराए को मकान मालिक को भेजना होगा या उसे नियंत्रक के पास जमा करना होगा, अन्यथा वह कार्यवाही का विरोध करने का हकदार नहीं होगा।(4)
मकान मालिक, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियंत्रक से किरायेदार को मकान का कब्ज़ा सौंपने का आदेश देने के लिए आवेदन कर सकता है, यदि उसे स्वयं, अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के कब्जे या उपयोग के लिए सद्भावनापूर्वक मकान की आवश्यकता हो, जिनके लाभ के लिए मकान उसके पास है।(5)
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के तहत कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए मकान मालिक के लिए किरायेदार को किरायेदारी समाप्त करने की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।(6)
उड़ीसा मकान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के तहत किरायेदार को बेदखल करने या बेदखली के आदेश के निष्पादन के लिए शुरू की गई कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि ऐसी कार्यवाही शुरू होने से पहले किरायेदार को उपर्युक्त नोटिस नहीं दिया गया था;इस धारा पर आपका निजी नोट
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