OHRC Act 10
धारा 10 · मकान मालिक को मरम्मत करानी होगी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
यदि मकान मालिक मकान की सामान्य मरम्मत करने में विफल रहता है और इस प्रकार मकान को रहने योग्य नहीं बनाता है, तो किरायेदार नियंत्रक को आवेदन कर सकता है, जो ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, मकान मालिक को नियंत्रक की राय में आवश्यक मरम्मत करने का निर्देश दे सकता है, जो उसके द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर की जाएगी।(2)
यदि मकान मालिक उपधारा (i) के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियंत्रक किरायेदार को अपने खर्च पर मरम्मत कराने और इस प्रकार खर्च की गई राशि को मकान मालिक को देय किराए के विरुद्ध नियंत्रक द्वारा निर्धारित किश्तों में समायोजित करने के लिए अधिकृत कर सकता है: बशर्ते कि किरायेदार उस राशि से अधिक खर्च की गई राशि को समायोजित करने का हकदार नहीं होगा, जो नियंत्रक की राय में उक्त मरम्मत कराने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक होती।इस धारा पर आपका निजी नोट
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